REET EXAM IMPORTANT SOCIAL STUDIES QUESTIONS
1. वायरस जनित रोग समूह है?
-इन्फ्लुएंजा तथा डेंगू बुखार
2.श्वसन का मुख्य उद्देश्य है?
-ग्लूकोजके जारण से ऊर्जा उत्पन्न करना।
3.निम्न में से कौन-सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? -शुक्रवाहिका
4.आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? -घेंघा
5.ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होती है? -लोहेमें
6.सड़क पर जा रही मोटरकार की गति किस प्रकार की होती है? -रेखीयगति
7.ठोसों में ऊष्मा का स्थानांनतरण होता है? -चालनद्वारा
8.एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? -अनन्त
9.ऊर्जा का मात्रक है? -वॉटसैकंड
10.कम्प्यूटर का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है? -सी.पी. यू.
11.तारों सूर्य की ऊर्जा का स्त्रोत है?
-नाभिकीयसंलयन
12.प्रेशर कुकरों के हैण्डल में कौन-सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है?
-बेकेलाइट
13.वे प्लास्टिक जो गरम करने पर आसानी से मृदुल हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, कहलाते हैं? -तापसुनम्य
14.शरीर के आन्तरिक अंगों गर्भस्थ भु्रण के स्वास्थ्य की जाँच की जाती है? -अल्ट्रासाउण्ड
विशेषज्ञ : सुरेंद्र भारती (अभिप्राय), जयपुर
{ 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया।
{ उद्देशिका में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन कर 3 नये शब्द ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ जोड़े गए।
{ संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12-35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
{ संविधान ने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट/ लेख जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी है। अनुच्छेद 32 के तहत ये शक्ति उच्चतम न्यायालय को एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को ये शक्ति दी गई है।
{ मूल अधिकारों से भिन्न राज्य के नीति निदेशक तत्त्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। नीति निदेशक तत्त्वों का उल्लेख संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36-51 तक किया गया है।
{ मूल कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भाग-4क में अनुच्छेद 51क के तहत 10 मूल कर्त्तव्य जोड़े गए।
{ 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत 11वां मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया जिसमें अभिभावकों या बच्चों के संरक्षकों का यह कर्त्तव्य है कि वे आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।
{ अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा।
{ राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक अलग अलग होने चाहिए। प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपये जमानत के रूप में जमा करवाने पड़ते हैं।
{ भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है।
{ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है एवं उसका निर्णय अंतिम होगा।
{ अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है।
{ रामनाथ कोविंद को 20 जुलाई, 2017 को भारत का नया राष्ट्रपति चुना गया। वे देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई, 2017 को राष्ट्रपति भवन में देश के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने उन्हें शपथ दिलवाई।
{ संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केन्द्र के पास होती है। इसमें कुल 97 प्रविष्टियां थी, जो संशोधनों के बाद 100 हो गई।
{ राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। इस सूची में मूलत: 66 प्रविष्टियां थी, किंतु 7वें तथा 42वें संशोधन के बाद इसमेें अब 61 प्रविष्टियां शेष हैं।
{ समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य विधान मण्डल दोनों को है किंतु गतिरोध की स्थिति में संसद का कानून ही मान्य होगा। मूल रूप से इसमें 47 प्रविष्टियां थी, किंतु वर्तमान में इस सूची में 52 प्रविष्टियां हैं।
{ अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है।
{ अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 (238 निर्वाचित, 12 मनोनीत) हो सकते हैं। वर्तमान में सदस्य 245 (233 निर्वाचित, 12 मनोनीत) है।
{ अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 (530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा) हो सकती है। वर्तमान सदस्य संख्या 545 (530 राज्यों से, 13 संघ राज्य क्षेत्रों से, 2 मनोनीत) है। विशेषज्ञ: बीएल रैवाड़, सीकर